शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

ब्यूरो रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो अब शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं या फिर प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक का समय बचा है, उन्हें अगले दो साल के भीतर TET पास करना होगा। यदि कोई शिक्षक ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा या फिर समय से पहले रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा।

यह फैसला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 29 जुलाई 2011 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें देशभर में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए TET पास करना न्यूनतम योग्यता मानक घोषित किया गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर फिलहाल TET की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। यह छूट तब तक जारी रहेगी, जब तक इस मामले पर कोई बड़ा पीठ अंतिम फैसला नहीं सुना देती। अल्पसंख्यक संस्थान अक्सर संविधान के अनुच्छेद 30 का हवाला देते हुए शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों से छूट की मांग करते रहे हैं।यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

Voice Of News 24

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found with the ID 1.

Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.