Voice Of News 24
15 Feb 2024 15:09 PM
Gyanvapi Case:वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की. होई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है
जानकारी अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट ने व्यास तहखाना में पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसके पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुना।

जिला जज ने दी पूजा करने की अनुमति
बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी के तहखाने में देर रात पूजा की गई. व्यासजी के तहखाने में पूजा वाराणसी की जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई. जिला जज ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी. जिला प्रशासन को सात दिनों में पूजा-अर्चना की व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया था.













