मऊ

मऊ जनपद के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यदि मृतक का हाईस्कूल प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं है,पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यदि मृतक का हाईस्कूल प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं है, तो अब वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए भी आयु प्रमाणित की जा सकेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन परिवारों के पास मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र या परिवार/कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, वे अब अन्य पहचान पत्रों से आयु की पुष्टि करा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।
इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ-डिक्लेरेशन) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उनके पास मृतक का हाईस्कूल प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शहरी क्षेत्र के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इन नए वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर योजना के तहत समय से आवेदन करें, ताकि कागजी कमी के कारण कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 19, 2026





















