सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’ की शुरुआत की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’ की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिले को कुल 1,800 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।
उपायुक्त उद्योग के अनुसार, योजना के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा। साथ ही, सरकार परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करेगी।
पात्रता व आवश्यक दस्तावेज
आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, 21 से 40 वर्ष की आयु का तथा न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक का कौशल प्रशिक्षण जैसे ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान या तकनीकी डिप्लोमा धारक होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षणिक/कौशल प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वेंडर कोटेशन जरूरी हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु विकास भवन स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में संपर्क करें।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 18, 2026






















