रामा हॉस्पिटल और दो डॉक्टरों पर 10.75 लाख रुपये का जुर्माना, ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ दी थी तौलिया

हापुड़

हापुड़ जनपद के पिलखुवा स्थित रामा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और दो चिकित्सकों को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी ठहराते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़िता को 10.75 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

हापुड़ जनपद के पिलखुवा स्थित रामा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और दो चिकित्सकों को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी ठहराते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़िता को 10.75 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिनों के भीतर जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

मामला पिलखुवा के मोहल्ला पुरा निवासी मीना से जुड़ा है। उन्होंने आयोग में परिवाद दायर कर बताया था कि 26 फरवरी 2014 को एनएच-24 स्थित रामा हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। इसके बाद से ही उनके पेट में लगातार दर्द रहने लगा। वर्ष 2018 में दूसरे अस्पताल में जब दोबारा ऑपरेशन कराया गया, तो पेट से तौलिया (सर्जिकल स्पंज/टॉवल) निकला।

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह और सदस्यों ने साक्ष्यों के आधार पर डॉ. मोनिका, डॉ. रेणुका, अस्पताल प्रशासन तथा उसके निदेशक को दोषी पाया। आयोग ने पीड़िता को इलाज खर्च के रूप में 1.70 लाख, शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के 9 लाख और वाद व्यय के 5 हजार रुपये (कुल 10.75 लाख रुपये) देने का फैसला सुनाया है। तय समय में भुगतान न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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