बुलंदशहर
बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त सचिन कुमार वाल्मीकि पुत्र धर्म सिंह, निवासी खाकोवान वाल्मीकि बस्ती करुवा, थाना जहांगीराबाद ने वर्ष 2024 में वादी राजेन्द्र सिंह, निवासी अशोक विहार, उत्तरी दिल्ली की पुत्री मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 15.07.2024 को थाना जहांगीराबाद पर मु.अ.सं. 326/2024 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने 31.08.2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
इस अभियोग को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कराई गई। जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय, न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलंदशहर ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त सचिन कुमार वाल्मीकि को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कृष्ण कुमार, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल मुकेश कुमार व कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा।
बुलंदशहर पुलिस ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।












