प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि बिजली विभाग बिलिंग में हुई पुरानी गलती के आधार पर अतिरिक्त मांग तो उठा सकता है, लेकिन वसूली के लिए उपभोक्ता को कनेक्शन काटने की धमकी नहीं दे सकता।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि बिजली विभाग बिलिंग में हुई पुरानी गलती के आधार पर अतिरिक्त मांग तो उठा सकता है, लेकिन वसूली के लिए उपभोक्ता को कनेक्शन काटने की धमकी नहीं दे सकता।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यदि विभाग को लगता है कि उपभोक्ता से कोई राशि वसूलनी है तो उसे दीवानी उपाय अपनाने होंगे। बिजली काटकर दबाव बनाना कानूनन उचित नहीं है।
यह आदेश ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। कोर्ट ने माना कि राजस्व वसूली के नाम पर उपभोक्ता के अधिकारों का हन नहीं किया जा सकता।
इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बल मिलेगा जिन्हें बिजली विभाग अचानक सालों पुराना संशोधित बिल थमाकर तुरंत भुगतान या कनेक्शन कटौती की चेतावनी देता है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 27, 2026






















