बलिया
बलिया जनपद में इन दिनों गंगा और सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर मुण्डन संस्कार (ओहार) के चलते श्रद्धालुओं और आम जनता की भारी भीड़ उमड़ रही है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में इन दिनों गंगा और सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर मुण्डन संस्कार (ओहार) के चलते श्रद्धालुओं और आम जनता की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग नावों के माध्यम से नदी पार कर रहे हैं, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाव संचालन को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
केवल पंजीकृत नावों को ही अनुमति, क्षमता से अधिक भार पर रोक
डीएम ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य किए गए हैं:
अनिवार्य पंजीकरण: केवल पंजीकृत नावें ही नदी में चल सकेंगी। अपंजीकृत नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
क्षमता का अंकन: हर नाव पर उसकी अधिकतम क्षमता, नाविक का नाम, मालिक का नाम और अंतिम सुरक्षा जांच की तिथि स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।
ओवरलोडिंग पर पाबंदी: नाव में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना सख्त मना है।
सुरक्षा उपकरण और ‘सेल्फी’ पर प्रतिबंध
यात्रियों की जान जोखिम में न पड़े, इसके लिए सुरक्षा किट को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं:
लाइफ जैकेट: प्रत्येक नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय (सुरक्षा घेरे) होना अनिवार्य है। नाविक और यात्रियों, दोनों के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होगा।
डिजिटल सावधानी: नाव संचालन के दौरान नाविक द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग और यात्रियों द्वारा सेल्फी लेना प्रतिबंधित रहेगा।
मौसम का ध्यान: खराब मौसम या तेज हवाओं की स्थिति में नाव चलाने पर तत्काल रोक रहेगी।
आयोजन से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि नदी किनारे मुण्डन या किसी भी अन्य सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन कराएं और उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें।
प्रशासन की इस मुस्तैदी का उद्देश्य श्रद्धा के इस अवसर को सुरक्षित बनाना और किसी भी अप्रिय घटना को शून्य पर लाना है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 27, 2026























