बलिया
बलिया जनपद के परंपरागत माटीकला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद के परंपरागत माटीकला कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों को भारी अनुदान के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
योजना का लक्ष्य और वित्तीय लाभ
जनपद बलिया में इस वर्ष 4 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:
अधिकतम ऋण सीमा: पात्र लाभार्थी अपनी परियोजना के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
बड़ा अनुदान: ऋण की स्वीकृति और वितरण के पश्चात, पूंजीगत लागत पर विभाग द्वारा 25 प्रतिशत का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।
उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य आधुनिक मशीनों और पर्याप्त पूंजी के माध्यम से माटीकला से जुड़े परिवारों के आर्थिक स्तर को सुधारना है।
पात्रता और आयु सीमा
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह अवसर उन कारीगरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आधुनिक तकनीकों के साथ अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक अभ्यर्थी इस योजना के लिए पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वेबसाइट: www.upmatikalaboard.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है।
अनिवार्य दस्तावेज: आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी पासपोर्ट साइज फोटो,आधार कार्ड,जाति प्रमाण पत्र,शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र,राशन कार्ड,प्रोजेक्ट रिपोर्ट
इस योजना से बलिया के स्थानीय कारीगरों को अपनी कला को व्यावसायिक रूप देने में बड़ी मदद मिलेगी।
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