LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला: अब पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा मिट्टी का तेल, नियमों में दी ढील

ब्यूरो रिपोर्ट

होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण रसोई गैस की आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण रसोई गैस की आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आम जनता को खाना पकाने और रोशनी के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेट्रोलियम नियमों में बड़ी ढील दी गई है, जिससे अब केरोसिन (मिट्टी के तेल) की सप्लाई तेज की जा सकेगी।

सरकार ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग से जुड़े नियमों को अस्थायी रूप से आसान बना दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब इंडियन ऑयल , भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पेट्रोल पंपों को भी केरोसिन स्टोर करने और बेचने की अनुमति दी गई है।

भंडारण क्षमता: चयनित पेट्रोल पंपों पर 5,000 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट होगी।

हर जिले में कम से कम दो पेट्रोल पंपों को इस कार्य के लिए चुना जा सकता है ताकि आपूर्ति सुचारू रहे।

21 राज्यों में 60 दिनों के लिए नई व्यवस्था

यह फैसला उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें पहले ‘केरोसिन-मुक्त’ घोषित कर दिया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था फिलहाल 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर लागू रहेगी।

सप्लाई चैन को मजबूत करने के लिए सरकार ने नियमित कोटे के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन राज्यों को आवंटित किया है। पेट्रोल पंपों के साथ-साथ राशन की दुकानों के जरिए भी मिट्टी का तेल बांटा जाएगा, जिसमें ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

LPG पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला मंत्रालय ने भी राज्यों को अतिरिक्त कोयला देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) के कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि नियमों में ढील के बावजूद सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और केरोसिन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

 

Voice Of News 24