सिद्धार्थनगर: बिना बकाया टैक्स चुकाए अब नहीं होगा वाहनों का हस्तांतरण

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ‘वन टाइम टैक्स’ व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ‘वन टाइम टैक्स’ व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। नए ऑनलाइन पोर्टल पर लागू इस नियम के तहत अब कोई भी वाहन स्वामी अपने ट्रक, बस या टैक्सी को तब तक बेच, ट्रांसफर या स्क्रैप नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसका संपूर्ण बकाया टैक्स एकमुश्त जमा न हो जाए।

पहले वाहन मालिकों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर किस्तों में टैक्स भरने की सुविधा मिलती थी, जो अब समाप्त कर दी गई है। विभाग का तर्क है कि इस डिजिटल प्रणाली से राजस्व की हानि रुकेगी और टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी।

दूसरी ओर, इस फैसले से वाहन स्वामियों में भारी असंतोष है। कारोबारियों का कहना है कि अचानक लागू हुए इस नियम से उन पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। विशेषकर उन मालिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है जिनके वाहन बंद पड़े हैं या आय सीमित है। जहाँ विभाग इसे व्यवस्था सुधार मान रहा है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स के लिए यह एक कड़ी आर्थिक मजबूरी बन गया है।

 

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