बलरामपुर: महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास,₹51,000 का अर्थदंड

बलरामपुर

बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर क्षेत्र में वर्ष 2015 के दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर क्षेत्र में वर्ष 2015 के दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी नसीम पुत्र मुसीबत अली को दोषी पाया है।महिलाओं के प्रति अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, एक दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर ₹51,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में यह प्रभावी पैरवी की गई।

जानकारी के अनुसार बताते चले की यह घटना 28 मई 2015 की है, जब सादुल्ला नगर थाने में एक महिला ने नसीम नाम के व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा संख्या 469/15 के तहत केस दर्ज किया था।

मामले की जांच उप-निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ने की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

इस मामले में मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में, विशेष लोक अभियोजक नवीन तिवारी और प्रभारी मॉनिटरिंग सेल बृजानंद सिंह ने सादुल्ला नगर पुलिस के साथ मिलकर कड़ी और प्रभावी पैरवी की। इसी का नतीजा रहा कि माननीय न्यायालय ने आरोपी नसीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।यह फैसला पुलिस की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ की सफलता को दर्शाता है।

 

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