यूपी में पोस्टमार्टम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन

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यूपी सरकार ने पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

 

अज्ञात कारणों या अन्य किसी कारणों से किसी की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हेतु शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु की पुष्टि की जाती है।
इस प्रकिया में हो रही लापरवाही और लगाए जा रहे अधिक समय को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है।
यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि अब 4 घंटे में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डिप्टी CM बृजेश पाठक द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में करना अनिवार्य है।
उनका मानना है कि इस कदम से दुःख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने का प्रयास किया जा सकता है।
डिप्टी CM ने बताया कि सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू होने में देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित है।
उन्होंने समयबद्ध और संवेदनशील व्यवस्था देने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान महिला डॉक्टर्स को भी पैनल में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

 

 

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