बलरामपुर
सामूहिक दुष्कर्म के 03 आरोपियों को न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 19,000-19,000 रु0 का अर्थदण्ड लगाया गया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट
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दिनांक 14 सितंबर 2018 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी 1.कर्ताराम पुत्र कल्लू 2. अयोध्या प्रसाद पुत्र भुसैली 3.शिवकुमार पुत्र रक्षाराम निवासी गण नोहर पुरवा टेंगनहिया थाना कोतवाली देहात द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 196/2018 धारा 363,366A,342,506, 376 D भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 जीतेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा- 363,366A,342,506, 376 D भादवि0 के अपराध में अभियुक्तगण 1.कर्ताराम पुत्र कल्लू 2. अयोध्या प्रसाद पुत्र भुसैली 3.शिवकुमार पुत्र रक्षाराम निवासी गण नोहर पुरवा टेंगनहिया थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर, प्रत्येक को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 19,000-19,000 रु0 की सजा सुनाई गयी है।
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