Voice Of News 24
28 Oct 2023 17:17pm
Allahabad High Court : इलाहाबद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मामले में अहम फैसला लिया है।हाईकोर्ट के द्वारा शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी अश्लील पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है.लेकिन कोर्ट का मानना है कि उस पोस्ट को कोई दुबारा साझा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा.उसके लिए उसे क़ानूनी परिणाम भुगतने होंगे.

पोस्ट लाइक करना प्रसारण नहीं माना जा सकता
बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि, इस तरह के अश्लील पोस्ट करना सुचना प्रौद्योगिक अधिनियम की धारा 67 के अनुसार ट्रांसमिशन की श्रेणी में आता है और ये दंड के अधीन होगा. इस संबंध मे एक मामला सामने आया था.जिसमे आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ इस इस संबंध मे आपराधिक कार्यवाही चल रही थी. जबकी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल जब आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया.
जिस पर गैरकानूनी सभा से संबंधित पोस्ट को लाइक करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था.
“धारा 67 आईटी अधिनियम लागू नहीं होगा”
न्यायमूर्ति देशवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी के द्वारा अश्लील या आपतिक जनक पोस्ट पर लाईक करता हे तो उसे करना अपराध नही माना जाएगा. लेकिन उस पोस्ट पर रीट्वीट करना अपराध माना जाएगा.


















