मऊ

मऊ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार मऊ जिले के विद्यालयों में शुक्रवार से पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार मऊ जिले के विद्यालयों में शुक्रवार से पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। यह विशेष अभियान 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) तक संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानूनों व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
18 वर्ष तक विशेष कानूनी संरक्षण की दी जा रही जानकारी
जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के अध्यक्ष संजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत किशोर-किशोरियों को बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कानून के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्राप्त है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को इस आयु वर्ग में रोमांटिक व यौन संबंधों से जुड़े सख्त कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे अनजाने में किसी कानूनी उलझन में न फंसें।

समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 15100 पर करें संपर्क
कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के दबाव, अनुचित व्यवहार या दुविधा की स्थिति में वे बिना झिझक अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात साझा करें। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करने की जानकारी दी गई।
भावनात्मक दबाव में न आएं बच्चे, अभिभावक बनाए रखें खुला संवाद
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बच्चों से अपील की कि वे किसी भी भावनात्मक या सामाजिक दबाव में आकर ऐसा कदम न उठाएं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों के साथ मित्रवत माहौल बनाए रखने और नियमित संवाद स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि बच्चे अपनी समस्याएं सहजता से साझा कर सकें।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 25, 2026












