बलिया

बलिया जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-08 ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी रमाशंकर राजभर को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-08 ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी रमाशंकर राजभर को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग दिनेश सिंह की प्रभावी पैरवी से हासिल हुई है।
क्या था पूरा मामला
मामला थाना बांसडीहरोड क्षेत्र के ग्राम भीखपुर का है। 18 जुलाई 2022 को पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रमाशंकर राजभर पुत्र स्वर्गीय धरीक्षन राजभर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) September 23, 2026













