सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और कठेला समयमाता थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास (उम्रकैद) और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना कठेला समयमाता से संबंधित है, जहां वर्ष 2023 में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376ए बी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा (मु.अ.सं. 150/2023) दर्ज किया गया था।
न्यायालय का कड़ा फैसला:
सोमवार, 6 जुलाई 2026 को जनपद सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वीरेंद्र कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी विजय निषाद उर्फ सुलहित (पुत्र धीसे, निवासी नवेल, थाना कठेला समयमाता) को उम्रकैद और आर्थिक दंड से दंडित किया।
इस मामले में अपराधी को कानून के कठघरे तक पहुंचाकर सख्त सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक और न्यायालय पैरोकार आरक्षी आकाश (थाना कठेला समयमाता) की सराहनीय और प्रभावी भूमिका रही।













