ऑपरेशन कन्विक्शन: दादी की गैर इरादतन हत्या में बहू को 7 साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

बुलंदशहर

बुलंदशहर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अनूपशहर एडीजे न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी मीना देवी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अनूपशहर एडीजे न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी मीना देवी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना डिबाई क्षेत्र के ग्राम धीमही निवासी मीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार ने वर्ष 2025 में अपने पति की दादी के साथ मारपीट की थी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में 1 जून 2025 को थाना डिबाई में मु0अ0सं0 372/2025 धारा 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने 14 जून 2025 को ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनीटरिंग सैल बुलंदशहर द्वारा चिन्हित कर इस अभियोग में प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप 20 जून 2026 को एडीजे अनूपशहर न्यायाधीश राजेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर ने बताया कि इस अभियोग में अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 सचिन कुमार एवं कोर्ट महर्रिर का0 राहुल कुमार द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से यह सफलता प्राप्त हुई है।

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