जौनपुर: चर्चित सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी सूर्यकांत उर्फ बिल्लू कोर्ट में सरेंडर; कुर्की के डर और मुनादी के बाद पहुंच गया जेल

चंदवक

जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरा गांव के बहुचर्चित सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड में पिछले करीब 80 दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू ने आखिरकार पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

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जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरा गांव के बहुचर्चित सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड में पिछले करीब 80 दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू ने आखिरकार पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। पुलिस द्वारा घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने और गांव में ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराए जाने के बाद, आरोपी ने गुरुवार को जौनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में सीधे जिला कारागार भेज दिया गया है।

15 मार्च को हुई थी विधि के छात्र सच्चिदानंद की हत्या; 9 हुए थे नामजद

प्राप्त विवरण के अनुसार, गोबरा गांव के निवासी और विधि (लॉ) के होनहार छात्र सच्चिदानंद मिश्र की बीती 15 मार्च 2026 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर चंदवक थाने में अपराध संख्या-73/2026 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस हत्याकांड में विष्णु मिश्र, ताड़कनाथ मिश्र और सूर्यकांत मिश्र समेत कुल 9 आरोपियों को नामजद किया गया था।

दो आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, 80 दिनों से छका रहा था बिल्लू

वारदात के बाद एक्शन में आई चंदवक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विष्णु मिश्र और ताड़कनाथ मिश्र को पहले ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। हालांकि, इस मामले का एक और शातिर आरोपी सूर्यकांत मिश्र उर्फ बिल्लू लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस की कई टीमें पिछले करीब पौने तीन महीनों से उसके संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों और करीबियों के यहां लगातार दबिश और छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता था।

धारा 84 के तहत हुई थी मुनादी, कुर्की की चेतावनी बनते ही टूटा हौसला
जब आरोपी हाथ नहीं आया, तो पुलिस ने कानूनी चाबुक चलाया

न्यायालय का आदेश: चंदवक पुलिस की रिपोर्ट और विवेचना के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय (कोर्ट संख्या-11, जौनपुर) ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया।

मुनादी और ढोल-नगाड़े: गत 30 मई को चंदवक थाना पुलिस ने भारी बल के साथ आरोपी सूर्यकांत के पैतृक आवास पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। साथ ही, पूरे गांव में ढोल बजाकर मुनादी कराई गई कि यदि आरोपी ने समय रहते आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उसके घर की कुर्की (घर का सारा सामान और संपत्ति कुर्क) कर दी जाएगी।

इसी कुर्की और सामाजिक बदनामी के डर से घबराकर आरोपी गुरुवार की दोपहर गुपचुप तरीके से जौनपुर कचहरी पहुंचा और सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह का आधिकारिक बयान

सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड के फरार आरोपी सूर्यकांत मिश्र पर पुलिस का चौतरफा दबाव था। लगातार की जा रही छापेमारी और धारा 84 के तहत कराई गई मुनादी व कुर्की की सख्त चेतावनी के चलते आरोपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गुरुवार को उसने जौनपुर सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं की विवेचना की जा रही है और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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