बलरामपुर
बलरामपुर जनपद के थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत मामूली बात पर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलरामपुर जनपद के थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत मामूली बात पर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए 5 अदद लकड़ी व बांस के डंडे भी बरामद कर लिए हैं। इस हमले में महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
बाइक से घूमने पर टोकने को माना ‘बेइज्जती’, सुबह रच दी साजिश
घटनाक्रम के अनुसार, बीते 26 मई की रात करीब 10 बजे अहिरौला गांव का निवासी मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ खान बिना किसी काम के बाइक से घूम रहा था। स्थानीय निवासी राजू मौर्या ने बेवजह घूमने पर ऐतराज जताया, तो आसिफ देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चला गया।
आरोपी आसिफ ने पूछताछ में कुबूल किया कि उसने इस टोकने को अपनी बेइज्जती माना और घर जाकर परिजनों को बताया। रात में ही आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को ऊपर का रास्ता दिखाने की साजिश रच ली थी। अगले दिन 27 मई की सुबह जब राजू मौर्या अपने साथी संतोष यादव के साथ पिपरा चौराहे की तरफ जा रहा था, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों (मीना देवी, धनराज, हीरालाल आदि) को भी बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया गया।
कप्तान के निर्देश पर पुलिस टीम ने बिछाया जाल
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गैंडास बुजुर्ग राजीव कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने 27 मई को ही ग्राम पिपराराम मुख्य मार्ग स्थित दुर्गा मंदिर के पास से घेराबंदी कर पांचों नामजद अभियुक्तों को दबोच लिया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
पकड़े गए सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं और ग्राम पिपराराम, थाना गैंडास बुजुर्ग के निवासी हैं:
मोहम्मद आसिफ खान पुत्र वारिस अली (उम्र करीब 22 वर्ष) — मुख्य आरोपी
साजिद खान पुत्र वारिस अली (उम्र करीब 32 वर्ष)
सलीम उर्फ सालिम अली पुत्र वारिस अली (उम्र करीब 20 वर्ष)
वारिस अली पुत्र आबिद अली (उम्र करीब 56 वर्ष)
माजिद अली पुत्र वारिस अली (उम्र करीब 33 वर्ष)
पुलिस की कानूनी कार्रवाई
पीड़ित राजू मौर्या की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में मु0 अ0 सं0 56/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 191(2), 126(2), 115(2), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई पूरी कर सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रवाना कर दिया है।
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