बलिया
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार, मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार, मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” विषय पर केंद्रित था।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव श्री तिवारी ने उपस्थित महिलाओं को ‘पॉक्स एक्ट’ के कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, एक गंभीर कानूनी और सामाजिक अपराध है। यह कृत्य महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और मानसिक शांति को सीधे तौर पर ठेस पहुंचाता है।
घटना के 3 महीने के भीतर दर्ज करा सकती हैं शिकायत
सचिव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, भयमुक्त और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा इस कानून को अमलीजामा पहनाया गया है। यदि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, तो वह बिना किसी संकोच के घटना के तीन महीने के भीतर अपने संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
इस विधिक जागरूकता शिविर के दौरान महिला पैरालीगल वालंटियर्स, न्यायालय की महिला कर्मचारी सहित भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा के उपायों और शिकायत की प्रक्रियाओं से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 27, 2026






















