गोलौरा
सिद्धार्थनगर जनपद में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन के कड़े रुख और अनुमति के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने टीकुईया चौराहा स्थित स्टार अप 55 होटल एवं रेस्टोरेंट पर औचक छापेमारी की। इस दौरान होटल परिसर से भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने थाना गोलौरा में होटल संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
रसोई में जल रहे थे घरेलू सिलेंडर, स्टोर रूम से बरामद हुए 12 सिलेंडर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर टीकुईया चौराहा स्थित स्टार अप 55 होटल/रेस्टोरेंट पर दबिश दी। जब टीम ने होटल के भीतर औचक निरीक्षण किया, तो रसोई घर में दो घरेलू गैस सिलेंडर सीधे बड़े चूल्हों से जुड़े हुए और जलते हुए पाए गए।
इसके बाद जब टीम ने होटल के स्टोर रूम और पिछले हिस्से की गहन तलाशी ली, तो वहां से 7 अन्य घरेलू सिलेंडर और 3 व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए। इस प्रकार छापेमारी के दौरान मौके से कुल 12 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से होटल स्टाफ और आस-पास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
पूर्ति विभाग की टीम ने जब मौके पर मौजूद मैनेजर और कर्मचारियों से व्यावसायिक स्थल पर घरेलू सिलेंडरों के उपयोग और उनके भंडारण से जुड़े वैध कागजात व दस्तावेज मांगे, तो वे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच में स्पष्ट हुआ कि होटल संचालक मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम पंचायत गंगवाल नियमों को ताक पर रखकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सस्ते घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनकी अनुमति मिलते ही पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर थाना गोलौरा में आरोपी संचालक मोहम्मद सलीम के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
कालाबाजारी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी: डीएसओ देवेंद्र प्रताप सिंह
मामले की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करना कानूनन अपराध है और इससे बड़े हादसे का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनपद के सभी थानों और कस्बों में गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और अवैध भंडारण के खिलाफ यह जांच अभियान लगातार और अधिक कड़ाई से जारी रहेगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 22, 2026






















