अम्बेडकरनगर: मोहिउद्दीनपुर हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को आजीवन कारावास

अम्बेडकरनगर

अम्बेडकरनगर जनपद के मोहिउद्दीनपुर में हुई एक युवती की नृशंस हत्या के मामले में न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

अम्बेडकरनगर जनपद के मोहिउद्दीनपुर में हुई एक युवती की नृशंस हत्या के मामले में न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इन सभी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।

इन्हें मिली सजा

अदालत ने हत्या के इस गंभीर मामले में रामबल चौहान, विक्रम चौहान, उमाशंकर और राजकुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने इन चारों को आजीवन कारावास उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।

आर्थिक दंड भी लगाया

सश्रम कारावास के साथ-साथ अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि मोहिउद्दीनपुर में हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस द्वारा समय पर दाखिल की गई चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सका है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में कानून के प्रति लोगों का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।

 

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