बलिया में धारा 163 लागू: त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सतर्क

बलिया

बलिया जनपद में आगामी त्योहारों और यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में आगामी त्योहारों और यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो 13 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महाशिवरात्रि, होली और ईद जैसे त्योहारों के मद्देनजर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टरों और नारों पर रोक लगाई गई है। बिना अनुमति हथियार, लाठी-डंडा या विस्फोटक लेकर चलना दंडनीय होगा।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष गाइडलाइन

18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं के दौरान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर की परिधि में फोटोकॉपी और स्कैनर दुकानों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

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