बलरामपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस को मिली सफलता

बलरामपुर

बलरामपुर जनपद में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलरामपुर जनपद में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त ननकू उर्फ मुस्तफा को 10 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला नवंबर 2018 का है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गुलरिहा निवासी ननकू उर्फ मुस्तफा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्कालीन समय में धारा 363, 366A, 376, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में इस केस की निरंतर पैरवी की गई। विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए।

थाना तुलसीपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी बृजानंद सिंह के सामूहिक प्रयासों का परिणाम रहा कि करीब 8 साल पुराने इस मामले में न्याय हुआ। पुलिस का कहना है कि सजा के इस फैसले से अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा और पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

 

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