सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा थाना क्षेत्र के एक पुराने और संवेदनशील मामले में सोमवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा थाना क्षेत्र के एक पुराने और संवेदनशील मामले में सोमवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वर्ष 2016 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पर 46 हजार का अर्थदंड
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो एक्ट) बीरेन्द्र कुमार की अदालत ने गुल्हरिया निवासी नागेन्द्र यादव पुत्र कतवारु को दोषी करार दिया। कारावास की सजा के साथ-साथ अदालत ने दोषी पर 46,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला पिछले 10 वर्षों से अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ठोस साक्ष्य और गवाहों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों पर अदालत के इस सख्त रुख की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही न्याय मिलने में समय लगा, लेकिन इस फैसले ने अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस निर्णय से समाज में कानून के प्रति विश्वास और भी मजबूत हुआ है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) January 19, 2026




















