ब्यूरो रिपोर्ट
उन्नाव दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की राहत की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उन्नाव दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की राहत की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर को जमानत दी गई थी। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब सेंगर को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया था। इस आदेश के खिलाफ CBI ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई की दलीलों पर गौर करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल प्रभावी होने से रोक दिया।
एक हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक को 7 दिन (एक सप्ताह) का समय दिया है ताकि वह अपनी जमानत के पक्ष में जवाब दाखिल कर सकें। इस अवधि के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली समीक्षा करेगा।
पीड़िता का संघर्ष और सुरक्षा की चिंता
गौरतलब है कि साल 2017 के इस चर्चित कांड में दोषी करार दिए जाने के बाद सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर के बाद पीड़िता ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पीड़िता का तर्क था कि सेंगर की रिहाई से उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
कानूनी स्थिति: अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पीड़िता और उनके समर्थकों को बड़ी कानूनी जीत मिली है। अब 7 दिनों के बाद होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि सेंगर की जमानत पर लगी यह रोक जारी रहेगी या उन्हें फिर से कोई राहत मिल पाएगी। फिलहाल, पुलिस और कानूनी एजेंसियों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) December 29, 2025




















