
महराजगंज

महराजगंज जनपद के थाना श्यामदेउरवा अंतर्गत स्थित एसबीएम इंटर कॉलेज पुरैना में गुरुवार को “नए आपराधिक कानून के जागरूकता अभियान” के तहत एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

महराजगंज जनपद के थाना श्यामदेउरवा अंतर्गत स्थित एसबीएम इंटर कॉलेज पुरैना में गुरुवार को “नए आपराधिक कानून के जागरूकता अभियान” के तहत एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया।
श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने विद्यार्थियों को नए कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये नए कानून “दंड से न्याय की ओर” की सोच पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना है।
मुख्य प्रावधानों की जानकारी
अपराध: झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में है।
महिलाओं/बच्चों की सुरक्षा: गैंग रेप में न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास, कम उम्र की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान।
प्रक्रिया: जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करना।
संगठित अपराध: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़े प्रावधान।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मिशन शक्ति टीम और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ मौजूद रहे। सेमिनार के अंत में विद्यार्थियों को संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए।
महराजगंज में भीषण हादसा: कार-बाइक की टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायलhttps://t.co/ZsWETDamJu
— Voice of News 24 (@VOfnews24) October 30, 2025







