सिद्धार्थनगर:कोर्ट के आदेश पर चार साल बाद रीता देवी बनीं जिला पंचायत सदस्य

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी में जिला पंचायत चुनाव का फैसला चार साल बाद बदल गया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी में जिला पंचायत चुनाव का फैसला चार साल बाद बदल गया है। न्यायालय सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शुक्रवार को हुई पुनर्मतगणना में रीता देवी को विजयी घोषित किया गया। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) गौरव श्रीवास्तव ने उन्हें जीत का प्रमाणपत्र सौंपा।आखिरकर रीता देवी ने ये साबित कर दिया सत्य की हार नहीं होती है।

जानकारी के अनुसार बताते चले की यह पूरा मामला जिला पंचायत वार्ड-28, बांसी का है। रीता देवी के अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि चुनावी केस में यह साबित हुआ कि छठे चरण की मतगणना के दौरान अधिकारियों ने जानबूझकर गलत योगफल दिखाया। मतगणना में कुल योगफल 468 दिखाया गया, जबकि सही योगफल 378 था।

इस गड़बड़ी के कारण, पांच वोटों से जीतने वाली रीता देवी को हरा दिया गया और सुनरा देवी को विजेता घोषित कर दिया गया। रीता देवी ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी।

एडीएम ने सौंपा जीत का प्रमाणपत्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने 12 अगस्त को सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद फैसला सुनाया कि रीता देवी ही पांच वोटों से विजयी हैं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी मतपत्रों की फिर से गणना की जाए और रीता देवी को विजेता घोषित कर प्रमाणपत्र दिया जाए।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया है, उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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