लखनऊ कोर्ट का फैसला: सीरियल किलर राजा कोलंदर और साथी को उम्रकैद की सजा, ढाई लाख का जुर्माना

ब्यूरो रिपोर्ट

पच्चीस साल पुराने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में लखनऊ की एक अदालत ने कुख्यात सीरियल किलर राजा कोलंदर और उसके साथी बच्छाराज कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट 

पच्चीस साल पुराने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में लखनऊ की एक अदालत ने कुख्यात सीरियल किलर राजा कोलंदर और उसके साथी बच्छाराज कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजा कोलंदर उस समय चर्चा में आया था, जब पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि वह मारे गए लोगों के मस्तिष्क (ब्रेन) का सूप बनाकर पीता था। उसकी यह बर्बर हरकत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी। कोलंदर पर पहले से ही हत्या, अपहरण और नरभक्षण जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यह मामला वर्ष 2000 का है, जो तत्कालीन इलाहाबाद (अब प्रयागराज), उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस मामले में दो व्यक्तियों की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया, जो पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि समाज को ऐसे राक्षसों से सुरक्षित रखने के लिए कठोरतम दंड आवश्यक है। कोर्ट का यह फैसला कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में आम लोगों के विश्वास को और सुदृढ़ करता है।

 

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