बलरामपुर: दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट मामले में दोषी को 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थ दंड

Voice Of News 24 
24 Dec 2024 21:47 PM

बलरामपुर

बलरामपुर में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट 

बलरामपुर में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, न्यायालय ने दोषी पर 5,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी अभिषेक गौड़ (पुत्र रामानंद गौड़), जो नंदनगर जुवाथान का निवासी है, के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अली हमजा ने की थी और आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

विवरण के अनुसार, न्यायालय ने मामले में गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अभिषेक गौड़ को दोषी ठहराया। इसके बाद, न्यायालय ने उसे 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का अर्थ दंड सुनाया। यह सजा विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय के प्रति कड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है।

 

 

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