Voice of news 24
04 Jun 2023 12:11PM
महराजगंज
छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के चार माह पुराने मामले मे अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश विनय कुमार द्वितीय की अदालत ने तेजी से सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। आरोपित को आजीवन सश्रम कारावास की सजा के अलावा 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

महराजगंज के अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश वियय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप व हत्या के प्रयास के मामले मे धर्मेंद्र पुत्र राजकुमार उर्फ कुमारे निवासी सेमहिनि टोला सुरपार नर्सरी , थाना पुरंदरपुर जिला महाराजगंज को दोषी करा दिया । अदालत ने धारा 376 ए / बी भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत दोष को आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही कुल 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को धारा 307 आईपीसी मे 10 बर्ष के साधारण कारावास के साथ ही अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया ।























