बलिया

बलिया उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली के तहत जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संपत्तियों की न्यूनतम दरें (सर्किल रेट) तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली के तहत जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संपत्तियों की न्यूनतम दरें (सर्किल रेट) तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि भूमि की प्रस्तावित दरें तैयार कर सभी उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई हैं।
अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह 22 अगस्त से 19 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय-सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर ही अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करें।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 21, 2026






















