बुलंदशहर
बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर गांव रूढ़ बांगर में एक युवक की गला दबाकर हत्या करने और शव को नीम के पेड़ से लटकाने के चार दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर गांव रूढ़ बांगर में एक युवक की गला दबाकर हत्या करने और शव को नीम के पेड़ से लटकाने के चार दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में मृतक की विधवा मां ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 10 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर अपने बेटे को न्याय दिलाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि 10 जुलाई 2016 को गांव रूढ़ बांगर निवासी जोगेंद्र का शव जंगल में एक नीम के पेड़ पर लटका मिला था। मृतक के पिता सत्यदेव ने आरोप लगाया था कि जोगेंद्र की बाइक से टक्कर होने के कारण गांव के ही प्रवीन की टांग टूट गई थी। इसी रंजिश को लेकर प्रवीन, कुलवीर, लाला उर्फ सतेंद्र और छोटे ने मिलकर जोगेंद्र की हत्या कर दी। आरोपी रात 10 बजे जोगेंद्र को बहाने से जंगल ले गए थे और हत्या के बाद शव पेड़ से लटका दिया था।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था केस
घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली और घटना के दो साल बाद 29 जुलाई 2018 को अदालत के माध्यम से अनूपशहर कोतवाली में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
यह मामला अनूपशहर स्थित अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों (कुलवीर, लाला उर्फ सतेंद्र, प्रवीन और छोटे) को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
मां का संघर्ष लाया रंग
केस की पैरवी के दौरान जोगेंद्र के पिता सत्यदेव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भी उसकी वृद्ध और विधवा मां ने हौसला नहीं हारा। विपरीत हालातों में भी मां ने 10 साल तक कानूनी लड़ाई जारी रखी। फैसला आने के बाद भावुक मां ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था; भले ही समय लगा, लेकिन आज उनके बेटे को सही मायने में न्याय मिल गया।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) May 16, 2026






















