अनिल मावी हत्याकांड: मुख्य आरोपी भगोड़ा घोषित, सरेंडर न करने पर होगी संपत्ति कुर्क

बुलंदशहर

बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद क्षेत्र के चर्चित अनिल मावी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद क्षेत्र के चर्चित अनिल मावी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। सोमवार को पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी अमित मावी, किशनपाल मावी और तेजी को भगोड़ा घोषित कर दिया। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत अमल में लाई गई है।

ढोल बजाकर कराई गई मुनादी

सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा और कोतवाली प्रभारी अनिल शाही के नेतृत्व में पुलिस बल ने आरोपियों के निवास स्थान पर पहुंचकर मुनादी कराई। इस दौरान सार्वजनिक रूप से ढोल बजवाकर पूरे क्षेत्र को सूचित किया गया कि आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपियों ने न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर नीलाम कर दिया जाएगा।

इनाम की भी हो चुकी है घोषणा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग पहले ही आरोपियों पर इनाम घोषित कर चुका है। इसमें दो मुख्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये और एक अन्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है।

क्या था मामला?

विदित हो कि बीती 4 मार्च को होली के पर्व पर सिकंदराबाद के गांव जौली के समीप अनिल मावी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और बहुत जल्द तीनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।

 

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