बलिया: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक, ‘वन स्टॉप सेंटर’ में विधिक शिविर आयोजित

बलिया

बलिया जनपद के उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेश पर बुधवार को ‘वन स्टॉप सेंटर’ बलिया में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद के उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेश पर बुधवार को ‘वन स्टॉप सेंटर’ बलिया में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना था।

घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील

शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार गोंड ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या कार्यस्थल पर प्रताड़ना होती है, तो वे बिना किसी डर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती हैं। सचिव ने ‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम’ और ‘पॉक्सो एक्ट (POCSO) 2012’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए यह कानून अत्यंत प्रभावी है।

निःशुल्क विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी

गोंड ने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने के लिए नालसा (NALSA) द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और एलएसएमएस पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।

मौके पर सुनी गईं समस्याएं

शिविर के दौरान घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर केंद्र प्रशासक श्रीमती प्रिया, हर्षवर्धन, अंजलि सिंह, निकिता सिंह और बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं उपस्थित रहीं।

 

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