UP Police Recruitment: युवाओं की बड़ी जीत! योगी सरकार ने 32,679 पुलिस भर्ती में दी 3 साल की छूट, शासनादेश जारी

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा उपहार सामने आया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा उपहार सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल विभाग में होने वाली 32,679 पदों की सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

सभी वर्गों को मिलेगा लाभ, जारी हुआ शासनादेश

सोमवार को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट एक बार के लिए (अपवाद स्वरूप) प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला प्रदेश के अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे वे युवा भी अब आवेदन कर सकेंगे, जो आयु सीमा अधिक होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

जारी नोटिस में लिखा है, ‘माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुकम में शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना०पु० (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र०शासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्याः 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है।’

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अब आगे क्या?

पहले जारी यूपी पुलिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 जुलाई 2025 को जनरल कैटेगरी के उम्मीदारों की आयु सीमा 22 साल थी, जो अब बढ़कर 25 साल हो गई है। वहीं महिलाओं की आयु सीमा 25 से बढ़कर 28 साल हो गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है।

राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की थी मांग

उल्लेखनीय है कि आयु सीमा बढ़ाने के लिए प्रदेश के युवाओं के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज उठाई थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना काल और भर्ती में हुए अंतराल के कारण अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर विचार करते हुए जल्द निर्णय लिया।

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