महाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत

लखनऊ

हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट 

इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।

प्रयागराज महाकुम्भ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में यूपी की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. भगदड़ और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को औचित्यहीन माना है.

यह याचिका योगेंद्र पांडेय और अन्य द्वारा दाखिल की गई थी। 11 मार्च को कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार किया था, लेकिन आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए PIL (जनहित याचिका) को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट का यह निर्णय योगी सरकार के लिए बड़ी राहत का कारण बना है, क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

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