महराजगंज : पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रज़ा को जानें क्या हुआ उम्रकैद?

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महराजगंज: पूर्व भाजपा नेता और अधिवक्ता रहे राही मासूम रजा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट 

महराजगंज: पूर्व भाजपा नेता और अधिवक्ता रहे राही मासूम रजा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष राही मासूम रजा को दुष्कर्म, हत्या, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. कोर्ट ने दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं सिपाही आबिद अली व अन्य आरोपित गुड्डू उर्फ मुमताज शाह को चार-साल कारावास के साथ ही तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है.

वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 संवाददाता के अनुसार मासूज रजा को ये सजा हत्या, दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले में सुनाई गई है। संतकबीर नगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी।

किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। आरोप है कि पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी थी।  घटना से आहत किशोरी के पिता की तबीयत बिगड़ गई. इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.राही मासूम रजा को 376,302 आईपीसी की धारा में आजीवन सश्रम कारावास और 2 लाख 5 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है. सहयोगी गुड्डू उर्फ मुमताज और आबिद अली को 4-4 वर्ष की कारावास साथ ही 3-3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है.

 

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