बलरामपुर
बलरामपुर के व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें बकाया टैक्स के ब्याज में छूट मिलेगी।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

बलरामपुर के व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें बकाया टैक्स के ब्याज में छूट मिलेगी। यह छूट उन वाहन मालिकों को दी जाएगी जो बीमारी या आर्थिक नुकसान के कारण समय पर टैक्स नहीं भर पाए थे।
जिले में लगभग 5200 व्यावसायिक वाहन हैं, जिन पर परिवहन विभाग का लगभग ढाई करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। इनमें बस, ट्रक, पिकअप, यूटिलिटी, मिनी बस, ई-रिक्शा, लोडर और जीप जैसे वाहन शामिल हैं। सबसे ज्यादा बकाया टैक्स ई-रिक्शा मालिकों पर है, जिनकी संख्या 4431 है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) बृजेश के अनुसार, छूट पाने के लिए वाहन मालिकों को एआरटीओ कार्यालय में बीमारी या आर्थिक नुकसान का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विभाग प्रमाणपत्र की जांच के बाद बकाया टैक्स पर लगे ब्याज में छूट देगा।
यह निर्णय उन वाहन मालिकों को राहत देने के लिए लिया गया है जो विभिन्न कारणों से समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। इससे उन्हें आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
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