महिला ने पड़ोसी पर छेड़छाड़, बेटे से मारपीट और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

हापुड़

जनपद के थाना हापुड़ नगर क्षेत्र के करीमपुर निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी पर छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी देने और उसके 13 वर्षीय मासूम पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस के उच्चाधिकारियों से गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच करने, मुकदमा दर्ज करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

रास्ता रोककर अभद्रता और बेटे की हत्या की धमकी

दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, महिला का आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला आरोपी काफी समय से उस पर बुरी नीयत रखता है और लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। महिला का कहना है कि कुछ दिन पहले जब वह घरेलू सामान लेने बाजार जा रही थी, तब आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर अभद्र हरकत की। महिला द्वारा शोर मचाने पर जब आस-पास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो आरोपी मौके से भाग निकला।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उसका रास्ता रोकता है और धमकी देता है कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की या उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसके 13 वर्षीय बेटे की हत्या कर देगा।

नाबालिग बेटे को पीटकर घायल करने और बकरी छीनने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, बीती जुलाई माह में महिला का बेटा जब खेत में बकरियां चराने गया था, तब आरोपी ने वहां पहुंचकर कथित रूप से उससे दो बकरियां छीन लीं। जब मासूम ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसने इस संबंध में स्थानीय पुलिस चौकी और थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

राजनीतिक रसूख की धौंस, उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुद को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कहता है और पुलिसिया कार्रवाई न होने की धौंस चमकाता है। न्याय न मिलने से परेशान पीड़ितों ने अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में शिथिलता बरतने वाले स्थानीय पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच हो।

नोट: यह समाचार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायती पत्र पर आधारित है। इस मामले में पुलिस प्रशासन या आरोपी पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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