बलरामपुर: मंगेतर ही निकला कातिल, प्रेमिका के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश; पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा

बलरामपुर

बलरामपुर जनपद के थाना रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम लालाडीह हुसैनाबाद ग्रिंट में हुई एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलरामपुर जनपद के थाना रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम लालाडीह हुसैनाबाद ग्रिंट में हुई एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मंगेतर ने ही अपनी प्रेमिका और उसकी माँ के साथ मिलकर युवती की हत्या की और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सोशल मीडिया पर पनपा ‘प्रेम’ बना हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। मृतका का विवाह आरोपी इमरान (निवासी गोंडा) के साथ तय हुआ था। इसी बीच इमरान की जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से मृतका के ही गांव की रहने वाली सकीना से हो गई। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। जब मृतका को इस धोखे की भनक लगी, तो उसने विरोध करना शुरू किया। यही विरोध इमरान और सकीना को नागवार गुजरा और उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

साजिश के तहत घर बुलाकर की हत्या

23 दिसंबर को साजिश के तहत सकीना ने मृतका को अपने घर बुलाया, जहाँ इमरान पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर युवती की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से सकीना की माँ जैनब ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मृतका ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने जब युवती को अस्पताल पहुँचाया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास कुमार ने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह की टीम ने जाल बिछाकर तीनों अभियुक्तों को दबोच लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

इमरान (मंगेतर) – निवासी खुरदवा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

सकीना (इमरान की प्रेमिका) – निवासी लालाडीह हुसैनाबाद, रेहरा बाजार।

जैनब (सकीना की माँ) – साक्ष्य छुपाने और साजिश में शामिल।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103(1), 238(a) और 61(2) के तहत हत्या और साक्ष्य मिटाने का अभियोग पंजीकृत किया है। बुधवार को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

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