सिद्धार्थनगर
सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए जनपद में पराली (फसल अवशेष) जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए जनपद में पराली (फसल अवशेष) जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पराली जलाने से मिट्टी का कार्बन और लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता घटती है। साथ ही, धुआँ वातावरण को प्रदूषित कर स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ाता है।
कड़ी चेतावनी
जुर्माना: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशानुसार, पराली जलाते पकड़े जाने पर संबंधित किसान को तत्काल भारी जुर्माना देना होगा और दोबारा पकड़े जाने पर विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
हार्वेस्टर पर कार्रवाई आदेश में कहा गया है कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना संचालित कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों और ऑपरेटरों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने किसानों से पराली न जलाकर, मल्चर और सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके अवशेषों को खेत में ही खाद बनाने की अपील की है .
गोरखपुर जनपद के फरेंदा उसका मार्ग के सिकंदराजीतपुर गांव से 200 मीटर आगे बाइक और कार में टक्कर , दो बाइक गंभीर रूप से घायल @Uppolice pic.twitter.com/cQYGrIi0dz
— Voice of News 24 (@VOfnews24) November 14, 2025





















