लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर, अब रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की स्टांप ड्यूटी में भारी कमी कर दी गई है।
रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹500 से ₹2500 तक
इस नई व्यवस्था के तहत, रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अब नाममात्र के शुल्क पर होगा
अब रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ ₹500 से ₹2500 के बीच रहेगा।
यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पहले 4% तक उच्च स्टांप ड्यूटी लगने के कारण अधिकांश लोग अपने किरायेदारी समझौतों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, जिसके चलते विवाद बढ़ते थे और कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलता आती थी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, स्टांप ड्यूटी में भारी कमी करने से अधिक से अधिक लोग अपने रेंट एग्रीमेंट का कानूनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इससे दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होगी और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) November 7, 2025





















