पत्नी की गला रेतकर हत्या: जौनपुर में पति को आजीवन कारावास, ₹20 हजार का जुर्माना

जौनपुर

जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के भंडरिया टोला में पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के दोषी पति इस्लाम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट


जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के भंडरिया टोला में पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के दोषी पति इस्लाम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार की अदालत ने दोषी पर ₹20 हजार का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

शादी के 9 साल बाद हुआ जघन्य अपराध
यह सनसनीखेज वारदात 19 मार्च 2022 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मोहम्मद जमील की बहन रुखसाना की शादी 31 अक्टूबर 2013 को इस्लाम से हुई थी। शादी के लगभग नौ साल बाद, 19 मार्च 2022 की रात पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसी रात इस्लाम ने चाकू से गला रेतकर रुखसाना की हत्या कर दी।

मौके से हुई थी गिरफ्तारी, खून से सना चाकू बरामद
अगले दिन 20 मार्च को रुखसाना के मायके वालों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें रुखसाना का शव पड़ा मिला, जिसके गले से खून रिस रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति इस्लाम को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित चाकू, गमछा और मृतका के कपड़े बरामद किए।

वैज्ञानिक सबूतों ने साबित किया गुनाह
इस मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Lab) की जांच रिपोर्ट बेहद अहम साबित हुई, जिसमें चाकू पर मानव रक्त होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील अरुण कुमार और कौशलेंद्र बहादुर सिंह ने मामले में गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस्लाम को दोषी मानते हुए यह कड़ी सजा सुनाई।

 

 

 

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