
ब्यूरो रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि ये रोक तब तक रहेगी जब तक राज्य सरकारें इस पर नियम नहीं बना लेतीं।
वक्फ बनाने और सीईओ की नियुक्ति पर अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति… pic.twitter.com/ZC1iXufvYh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि, गैर-मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।
संपत्ति विवाद और सदस्य संख्या पर निर्देश
CJI ने कहा कि कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवादों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा, और न ही कमिश्नर को संपत्ति का मालिकाना हक तय करने का अधिकार दिया जा सकता है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते।
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