महराजगंज
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 2019 में वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल के मकान पर बुल्डोजर चलाने के मामले में बड़ी कार्यवाही की है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 2019 में वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल के मकान पर बुल्डोजर चलाने के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) अमरनाथ उपाध्याय, उप जिलाधिकारी (एडीएम) कुंज विहारी अग्रवाल समेत 26 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मनोज टिबड़ेवाल का मकान अवैध रूप से गिरा दिया गया था। पत्रकार के घर को बिना उचित प्रक्रिया और कानूनी आधार के ध्वस्त किया गया था, जिससे इस कार्यवाही पर विवाद उठ खड़ा हुआ था।
मुकदमे में नामजद 26 आरोपियों में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन 26 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक आदेश के मकान को गिराया, और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि इस तरह की कार्यवाही से न केवल मनोज टिबड़ेवाल को नुकसान हुआ, बल्कि यह नागरिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे।
यह निर्णय सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि किसी भी कार्रवाई को कानून और प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए, ताकि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) December 31, 2024

















