सिद्धार्थनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी इमरान को 20 वर्ष का कठोर कारावास; 50 हजार जुर्माना

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के 12 वर्ष पुराने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के 12 वर्ष पुराने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शनिवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सुनाया।

2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा

अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2014 का है। पीड़िता की मां ने सिद्धार्थनगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि भीमापार निवासी इमरान उर्फ कल्लू पुत्र निजामुद्दीन ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया तथा विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।

प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा

मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी दलीलें रखीं। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने इमरान उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली सफलता

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में गंभीर व जघन्य अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत जिला मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में लगातार सशक्त पैरवी की। इसमें थाना सिद्धार्थनगर के न्यायालय पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार गुप्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में प्रभावी पैरवी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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