धोखाधड़ी के आरोपी पर सिंदुरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगाया गुंडा एक्ट

महराजगंज

महराजगंज जनपद के सिंदुरिया थाना पुलिस ने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अभियान के तहत एक शातिर आरोपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सेमरा गांव निवासी 38 वर्षीय बब्लू उर्फ अशफाक पुत्र मुस्तफा के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी बब्लू उर्फ अशफाक का क्षेत्र में काफी आपराधिक प्रभाव और भय था। वह लोगों से धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठता था और जब लोग अपने पैसे वापस मांगते थे, तो उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान-माल की धमकी देता था। आरोपी के खौफ और दबंगई के कारण स्थानीय लोग खुलकर उसके खिलाफ शिकायत करने या कोर्ट में गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाते थे। जनहित और समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंदुरिया पुलिस ने सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेकर आरोपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत यह सख्त कार्रवाई की है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास (क्रिमिनल रिकॉर्ड):

सिंदुरिया थाने में आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे और पुलिस रिपोर्ट दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

मु.अ.सं. 339/2024: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (अमानत में खयानत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी)।

मु.अ.सं. 322/2023: धारा 406 के तहत मामला दर्ज।

हालिया कार्रवाई (08 जुलाई 2026): भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126 और 135 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई।

बीट सूचना रिपोर्ट: आरोपी की संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों को लेकर 11 जुलाई 2026 तथा 12 जुलाई 2026 को पुलिस रिकॉर्ड में बीट सूचना भी दर्ज है।

पुलिस का संदेश: सिंदुरिया थाना पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और आम जनता को डराने-धमकाने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर विधिक कार्रवाई जा

री रहेगी।

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